रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन ने नागरिकों को राहत पहुंचाने के मंशा से जमीन के बाजार मूल्य की दरों में अब 40 फीसदी तक की छूट दिए जाने फैसला किया था। इसे लेकर विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। जमीन की खरीदी पर इस विशेष छूट का लाभ नागरिक 31 मार्च 2022 तक उठा सकेंगे। इससे पहले तक गाइड लाइन की दरों में 30 फीसदी की छूट थी।
गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में 1 फरवरी को हुई मंत्रि परिषद की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए मार्केट वेल्यू गाइड लाइन की दरों को 30 फीसदी की जगह 40 फीसदी करने का निर्णय लिया गया था। कैबिनेट के इस फैसले के बाद वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा आज 7 फरवरी को गाइड लाइन दर में 40 फीसदी की छूट दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया।
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