नई दिल्ली. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख अर्थदंड भी लगाया है। Court ने चौटाला की 4 संपतियों की जब्ती करने के निर्देश भी दिए है।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल (Special Judge Vikas Dhul) ने वर्ष 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए गए ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) और सीबीआई के वकीलों की ओर से गुरुवार को सजा पर बहस सुनने के बाद फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
Court ने पिछले सप्ताह Om Prakash Chautala को दोषी करार देते हुए कहा कि था वह आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति हासिल करने का संतोषजनक हिसाब देने में विफल रहे।
2005 में दर्ज हुआ था मामला
CBI ने चौटाला के खिलाफ वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च 2010 में दाखिल Charge Sheet में आरोप लगाया था कि चौटाला ने वर्ष 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई। CBI द्वारा दर्ज FIR के मुताबिक, Chautala ने 24 जुलाई 1999 से पांच मई 2005 तक Hariyana का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल व अचल संपत्ति अर्जित की।
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