बिलासपुर. छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम (Chhattisgarh Disabled Persons Finance and Development Corporation) द्वारा दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। निगम ने इस संबंध में नवीन निर्देश जारी किया है। निगम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ऋण प्रकरण की स्वीकृति के लिए अब जमीन संबंधी गारंटी मान्य नहीं की जाएगी। ऋण की गारंटी के लिए केवल शासकीय सेवक (Government Servant) ही गारंटर (Guarantor) के रूप में मान्य किये जाएंगे।
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गौरतलब है कि निःशक्तजन वित्त और विकास निगम रायपुर (Disabled Finance and Development Corporation Raipur) द्वारा 18 से 55 वर्ष के ऐसे दिव्यांगजनों को जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग है उन्हें स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाता है। लोन प्राप्त करने के लिए दिव्यांग आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके साथ साथ एजुकेशन सर्टीफिकेट, इनकम सर्टीफिकेट, निवास , जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति सहित अन्य जरूरी कागजात सबमिट करना होगा।