नई दिल्ली. दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकने के मामले में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने निजी विमानन कंपनी इंडिगो (IndiGo) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि उसके जमीनी स्टाफ ने रांची एयरपोर्ट (Ranchi Airport) पर एक दिव्यांग बच्चे को हैदराबाद की फ्लाइट पर चढ़ने से रोका था। इस घटना के बाद उस बच्चे के माता-पिता ने भी फ्लाइट में सवार नहीं होने का फैसला किया था। यह मामला 7 मई का था। Ranchi Airport पर रांची-हैदराबाद उड़ान में चढ़ने से रोकने के बाद IndiGo की ओर से कहा गया था कि बच्चा ‘‘घबराया” हुआ था।
DGCA ने कहा है कि जांच में यह पाया गया है कि IndiGo ग्राउंड स्टाफ दिव्यांग बच्चे को संभाल नहीं पाया और उसने बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोककर स्थिति को और संवेदनशील और जटिल बना दिया। “Ground Staff के दयाभाव वाले व्यवहार से स्थितियां न केवल नियंत्रण में रहतीं बल्कि बच्चे को शांत करा देने से न तो वह बोर्डिंग से वंचित होता और न ही ऐसी कटिन परिस्थितियां उभर कर आ पातीं। सक्षम प्राधिकारी ने Airline पर ₹ 5 लाख का जुर्माना लगाने का निर्णय किया है।
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