Karnataka Hijab Controversy: हिजाब के खिलाफ कर्नाटक में माहौल गर्म है। शुक्रवार 17 फरवरी को तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज (Girls Empress Government PU College) के बाहर हिज़ाब खिलाफ प्रदर्शन किया गया।
इसके चलते इसमें शामिल करीब 10 युवतियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में IPC की धारा 149, 143, 145 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।
कर्नाटक: 17 फरवरी को तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के बाहर हिज़ाब को लेकर प्रदर्शन के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में कम से कम 10 लड़कियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 149, 143, 145 और 188 के तहत FIR दर्ज़ की गई है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 19, 2022
वहीं Shivamogga District में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करने के बाद कर्नाटक के एक स्कूल के 58 छात्राओं को निलंबित कर दिया गया है। छात्राओं की मांग थी कि कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए।
हाईकोर्ट में सरकार की दलील
इधर Karnataka सरकार ने High Court को बताया कि हिजाब इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और इसके उपयोग को रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है।
वकील नवदगी ने कहा, “मेरा पहला निवेदन यह है कि आदेश शिक्षा अधिनियम के अनुरूप है। दूसरा यह कि Hizab पहनना इस्लाम के आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है। इस्लाम।”
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गौरतलब है कि में शैक्षणिक संस्थान, विशेष रूप से स्कूल और कॉलेजों में हिजाब को लेकर तनावपूर्ण स्थिति देखी जा सकती है। यहा विवाद उडुपी के एक गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू हुआ था।