मुंबई. मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक(Nawab Malik) की न्यायिक हिरासत की अवधि 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है। Malik के वकील ने अदालत में अर्जी लगाई थी कि उन्हें एक कुर्सी बेड और सोने के लिए गद्दे की इजाजत दी जाए, इस अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया है।
मलिक के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मलिक की पीठ में दर्द है। लिहाजा उन्हें बेड पर सोने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा मलिक ने घर का खाना खाने के लिए भी अनुमति मांगी है। जिस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने अदालत को बताया बताया कि जेल के सभी कैदियों के लिए एक साथ खाना बनता है। जिसमें नमक ज्यादा होता है इसलिए उन्हें घर में बने खाना खाने की अनुमति दी जाए।
दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत के दौरान बिस्तर, गद्दा और कुर्सी प्रदान करने की भी अनुमति दी है।
(फाइल फोटो) pic.twitter.com/8zif1XlSFS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2022